दीपक सोहले, बुरहानपुर। जिले के बहुचर्चित जंगल कटाई मामले में हाईकोर्ट ने बुरहानपुर कलेक्टर पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। आदिवासी समाज के युवा के खिलाफ कलेक्टर द्वारा जिलाबदर कार्रवाई के खिलाफ जागृत आदिवासी संगठन के कार्यकर्ता अंतराम आवासे ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई में कलेक्टर के आदेश को गलत माना और याचिकाकर्ता को मुआवजे के तौर पर 50 हजार का हर्जाना देने के आदेश दिए।
दरअसल पिछले वर्ष आदिवासियों ने जंगल कटाई के खिलाफ आंदोलन किया था। जंगल कटाई रोकने के लिए कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया गया था किन्तु कलेक्टर ने वन कटाई करने वालों को छोड़कर आदिवासियों पर ही मामला दर्ज कर लिया था। कलेक्टर ने जागृत आदिवासी संगठन के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करते हुए जिला बदर का आदेश जारी था। इस आदेश के खिलाफ अंतराम आवासे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने कलेक्टर की कार्रवाई को गलत मानते हुए याचिकाकर्ता को हर्जाने के तौर पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। वहीं जब इस संबंध में अंतराम आवासे से चर्चा की गई तो उन्होंने न्यायालय के आदेशों का स्वागत करते हुए कहा कि हमे न्यायालय पर पूर्ण विश्वास था कि जो भी निर्णय आएगा वह न्यायोचित होगा।
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