कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश के हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में हाइकोर्ट बड़ा फैसला सामने आया है। हाइकोर्ट ने मुआवजा वितरण पर लगी रोक हटा दी है। कोर्ट ने मृतकों के परिजनों को 15-15 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। घायलों और प्रॉपर्टी खोने वालों के मुआवजे पर कोर्ट का आदेश है। फैक्ट्री मालिक की आपत्तियों की सुनवाई कर कोर्ट ने कहा कि- मुआवजे पर निर्णय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ले। NGT के फैसले के खिलाफ फैक्ट्री मालिक सोमेश अग्रवाल ने HC में याचिका दायर की थी। NGT ने फैक्ट्री मालिकों की सम्पत्ति नीलाम कर मुआवजा वितरण के निर्देश दिए थे।

यह था मामला

मध्यप्रदेश के हरदा जिले में 6 फरवरी 2024 को पटाखा फैक्ट्री में जोरदार ब्लास्ट हुआ था। इस हादसे में 13 लोगों की मौत और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पटाखा फैक्ट्री में हुए जबरदस्त ब्लास्ट से 60 मकानों को भी नुकसान पहुंचा था। हादसे के बाद मुआवजे को लेकर मृतकों के परिवारजनों ने 15 दिनों तक भूख हड़ताल की थी। भूख हड़ताल के समय प्रशासन ने 13 में से 4 मृतकों के परिवार को मुआवजे के रूप में 15 लाख रुपए दिए थे। हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट की कानूनी लड़ाई लड़ रही वकील अवनी बंसल ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन जल्द से जल्द कराने की मांग की है।

ब्लास्ट पीड़ित परिवारों की अधिवक्ता अवनी बंसल

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