शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश के महानगरों में अब CCTV कैमरे से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। एमपी के महानगरों में सुरक्षा व्यवस्था का नया प्लान बनाया गया है। प्रदेश के महानगरों के प्रतिष्ठानों धार्मिक स्थलों पर अब किसी सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। इंदौर शहर से नगरीय निकाय विभाग शुरुआत करेगा। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इंदौर शहर में क़ानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य किया है।

कैमरे से किसी तरह की निजता का उल्लंघन न हो

मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम एक्ट उन्हें 1956 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर CCTV कैमरा लगाए जाने की उप विधियां बनायी गई है। नए प्रावधान के अनुसार अब इंदौर में उन सभी प्रतिष्ठान और धार्मिक स्थलों में CCTV कैमरे लगाना जरूरी होगा, जहां 100 या इससे अधिक लोग एकत्रित होते हो या फिर 1500 वर्ग फीट से अधिक का निर्माण क्षेत्र हो। वीडियो फुटेज 30 दिन तक सुरक्षित रखने होंगे। कैमरे की मदद से एक जगह पर स्थापित कंट्रोल रूम में बैठकर शहर की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि कैमरे से किसी की निजता का उल्लंघन न हो। निगरानी के लिए बनेगी पर्यवेक्षण समिति कैमरे नहीं लगाने पर कार्रवाई होगी।

इन स्थानों पर लगेंगे कैमरे

इंदौर शहर के प्रतिष्ठान में आवासीय बस्तियों सोसाइटी एवं कॉलोनियों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों औद्योगिक प्रतिष्ठान धार्मिक स्थान शैक्षणिक संस्थान अस्पताल के परिसर मनोरंजन के स्थान सभागार होटेल कार्यालय बैंक कन्वेंशन सेंटर। सार्वजनिक स्थान जैसे रेलवे स्टेशन बस स्टैंड सभी प्रवेश और निकास द्वार पर CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य होगा।

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