सुधीर दंडोतिया, भोपाल। मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि आप एक एसआईटी गठित करें, जिसमें राज्य के बाहर के आईपीएस अधिकारी होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कल सुबह 10.30 बजे तक एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। हर हाल में 10.30 बजे तक एसआईटी गठित हो जाना चाहिए। 28 मई तक एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट पोस्ट करने के निर्देश दिए है। मामले में मध्य प्रदेश की ओर से स्टैंडिंग काउंसिल ने पक्ष रखा। सरकार की ओर से कहा- कोर्ट का जैसा आदेश होगा उसका किया जाएगा।
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ये है मामला
भारतीय सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मंत्री विजय शाह ने विवादित टिप्पणी की थी। कर्नल सोफिया ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की जानकारी मीडिया के साथ साझा की थी, इस टिप्पणी का वे निशाना बनीं। शाह की इस टिप्पणी को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अपमानजनक और अमर्यादित करार देते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिस पर आज सुनवाई हुई।
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