कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के संबल योजना के लाभार्थी विद्यार्थियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। संबल विद्यार्थियों की ट्यूशन और परीक्षा फीस सरकार को ही भरना होगा। हाईकोर्ट ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को निर्देश दिए कि-बिना परीक्षा फीस के छात्रों को परीक्षा में शामिल करें। कोर्ट ने कहा सरकार 30 दिन के अंदर विश्वविद्यालय को भुगतान करें। संबल योजना के लाभार्थी छात्रों की परीक्षा फीस भरना सरकार की जिम्मेदारी है।
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दरअसल जबलपुर निवासी मनीष बघेल और यामिनी सिंह ने याचिका लगाई थी। याचिकाकर्ता रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में एलएलएम के छात्र हैं। याचिकाकर्ता को मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत प्रवेश मिला था। इस योजना के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों को ट्यूशन और परीक्षा फीस में छूट मिलती है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने बिना फीस के परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति नहीं दी थी। एडवोकेट विशाल बघेल और रोहित रघुवंशी ने मामले में पैरवी की।
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