कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर सरकारी गर्ल्स कॉलेज में ब्लैकमेल कांड में मदन महल थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 (4) और आईटी एक्ट की धारा 67 और 67 (A) के तहत FIR दर्ज की है। ब्लैकमेलर ने खुद को पुलिस थाने से बात करने की जानकारी दी है।

आरोपी ने कॉलेज छात्रा को फोन कर उसके मोबाइल से अश्लील फोटो और वीडियो फॉरवर्ड होने का हवाला देकर डराया था। छात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की धमकी देकर फोटो वीडियो डिलीट करने के बदले ब्लैकमेलर ने रकम मांगी थी।दूसरी बार कॉल करने पर ब्लैकमेलर ने बताया कि वह यूट्यूब के हेल्प डेस्क से बात कर रहा है। अश्लील फोटो वीडियो हटाने के बदले ब्लैकमेलर ने पहले 12000 की रकम मांगी। आरोपी नहीं देने पर 600 और उसके बाद 200 रुपये तक का मोलभाव करने लगा था। जबलपुर के शासकीय मानकुंवर बाई गर्ल्स कॉलेज में हुए अश्लील वीडियो और ब्लैकमेलिंग केस के आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है।

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