शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्यप्रदेश के बहुचर्चित डीजे साउंड (तेज आवाज) से 13 साल के बच्चे की मौत मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने मामले में प्रदेश सरकार और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दोनों से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने लाउडस्पीकर, डीजे, सड़कों पर बढ़ते शोर और बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर चिंता जाहिर की है। हाईकोर्ट ने माना, साउंड लिमिट निर्धारित 65 डेसीबल के पार हो रही है।
बता दें कि बीते दिनों दुर्गा उत्सव के दौरान विसर्जन समारोह में 13 साल के बच्चे की मौत हुई थी। मृतक राजधानी के साईं बोर्ड स्थित स्लम एरिया का रहने वाला पांचवीं कक्षा का छात्र था। 14 अक्टूबर को 13 साल के समर बिल्लोरे की दुर्गा विसर्जन झांकी के दौरान डीजे की तेज आवाज सुनते ही मौत हो गई थी। प्रतिमा विसर्जन के दौरान सब लोग डीजे की धुन पर नाच रहे थे। वहीं 13 साल का समर भी नाच रहा था। बच्चा अचानक नाचते-नाचते जमीन पर गिर पड़ा। परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे घोषित कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि डीजे की तेज आवाज के कारण समर को हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई।
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