दीपक ताम्रकार, डिंडोरी। कलेक्टर हर्ष सिंह ने जिला चिकित्सालय के CMHO डॉ. रमेश मरावी, सिविल सर्जन डॉ. अजय राज, खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रभा तेकाम और मोहसिन परवेज मंसूरी लैब टेक्नीशियन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इसके लिए सिविल सर्जन को तीन दिन का समय दिया गया है.

जानकारी के अनुसार, 13 सितंबर को शाम 4 बजे अधिवक्ता आरती चंदेल निवासी करंजिया ने रक्तदान किए जाने के बाद जिला चिकित्सालय ब्लड बैंक से जूस का पैकेट बांटा गया था. जिसे आरती चंदेल द्वारा ग्रहण न किया जाकर उनसे साथी पवन बर्मन ने सेवन किया. उक्त जूस के सेवन के बाद पवन के पेट में गैस, सीने में दर्द और जलन महसूस हुई. जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा.

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इसके संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर मौके पर नायब तहसीलदार से जांच कराई गई. जिसमें पाया गया कि जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में रक्तदान के बाद Tropicana mixed fruit Delight के पैकेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं. जांच में पाया गया कि उक्त पैकेटों पर MRP, USP, BATCH NO., MFD, USED BY की तिथियां/अंक अंकित नहीं है. इस प्रकार के कुल 44 पैकेट ब्लड बैंक के स्टोर में पाए गए है. साथ ही इसी प्रकार के 9 पैकेट उपयोग के बाद डस्टबीन में पाए गए हैं. जो प्रथम दृष्टया अमानक स्तर के प्रतीत होते हैं.

इस संबंध में कार्यालयीन स्टाफ से मौके पर जानकारी ली गई. लेकिन उपस्थित स्टाफ ने उक्त सामाग्री के संबंध में जानकारी नहीं होना बताया गया. साथ ही मौके पर सामाग्री के इंचार्ज लैब टेक्निशियन मोहसिन परवेज मंसूरी, जिला चिकित्सालय के अधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुपस्थित रहे. मौके पर मोशेंन मंसूरी से फोन पर संपर्क किया गया. लेकिन जांच के दौरान रात 11 बजे तक मौके पर उपस्थित नहीं हुए.

जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में प्रथम दृष्टया अमानक स्तर के जूस के पैकेट की जिला चिकित्सालय में खरीदी, उनका संधारण, उनका पर्यवेक्षण और रक्तदान करने वाले व्यक्ति को दिया जाने का कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1) (2) का उल्लंघन की श्रेणी में आता है. इसके संबंध में सिविल सर्जन को 3 दिन के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना होगा. अन्यथा कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी. बता दें कि लल्लूराम डॉट कॉम ने प्रमुखता से इस मामले को प्रकाशित किया था. जिसके बाद कलेक्टर ने यह कार्रवाई की है.

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