कुमार इंदर, जबलपुर। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह को हाईकोर्ट ने तलब किया है, रेरा से जुड़े 2 मामलों पर कार्रवाई नहीं करने पर कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर 10 दिनों में यह कार्य पूरा नहीं होता है तो कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होकर इसका जवाब देना होगा। यह दूसरी बार है जब भोपाल कलेक्टर के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने नाराजगी जताई है। मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। 

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कलेक्टर ने समय पर नहीं की कार्रवाई 

जानकारी के मुताबिक एक बिल्डर के खिलाफ दो लोगों ने भोपाल कलेक्टर को शिकायत दी थी, जो रेरा से संबंधित थी। इस मामले में रेरा ने 2020 में भोपाल कलेक्टर को आदेश दिया था कि वह आरआरसी के तहत इस केस का जल्द से जल्द निपटारा करें, लेकिन कलेक्टर ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। जस्टिस ए.के. सिंह की अदालत में सोमवार 3 मार्च को भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई।

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जमानती वारंट जारी 

भोपाल कलेक्टर को बिल्डर हिमांशु इंफ्रास्ट्रक्चर से वसूली कर आवेदकों का पैसा दिलाने के आदेश दिए थे। इसका पालन नहीं करने पर कोर्ट ने कलेक्टर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया और उन्हें तलब किया है। दरअसल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बिल्डर के खिलाफ समय पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद दोनों याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। 

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