राकेश चतुर्वेदी, भोपाल. मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने कई जिलों में लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया है. वहीं लॉकडाउन में आवश्यक सेवाओं में पहले की ही तरह छूट रहेगी.

मुरैना जिले में 7 मई तक लगा रहेगा लॉकडाउन. मेडिकल की दुकानें खुलेंगी ऑड-इवन पद्धति से. शहर में ऑटो, चार पहिया वाहनों का होगा आवागमन बंद. अन्तरराज्यीय सीमाएं 1 मई से 7 मई तक रहेंगी बंद. मुरैना जिले में शादियों में मात्र 10-10 लोगों की अनुमति होगी. यह निर्णय क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लिया गया. बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने की. केन्द्रीय मंत्री ने कहा जनप्रतिनिधि सेवा कार्य में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करें.

सिवनी जिले में 8 मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया है कोरोना कर्फ्यू. कलेक्टर राहुल हरिदास फटिंग ने आदेश जारी किया.

सीहोर जिले में भी 8 मई तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू , कलेक्टर अजय गुप्ता ने जारी किए आदेश.

राजगढ़ जिले में कोरोना कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाते हुए कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने 7 मई तक का आदेश जारी कर दिया है

सतना जिले में कोरोना कर्फ्यू 8 मई सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ाया गया है.

अलीराजपुर जिले में भी अब 10 मई की सुबह 6 बजे तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू . कलेक्टर सुरभि गुप्ता ने जारी किए आदेश.

रायसेन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने रायसेन जिले में कोरोना कर्फ्यू को 8 मई तक बढ़ाने के आदेश जारी किए.

झाबुआ में सभी मांगलिक वैवाहिक आयोजन 15 मई तक बंद
झाबुआ में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर आगामी 10 मई तक बढ़ाया कोरोना कर्फ्यू . क्राइसेस मैनेजमेंट बैठक के बाद झाबुआ कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने जारी किया आदेश. अंतिम संस्कार में मात्र 10 लोगों को शामिल होने की छूट होगी. वहीं सभी मांगलिक वैवाहिक आयोजन 15 मई तक बंद रहेंगे

धार जिले में भी कोरोना कर्फ्यू की अवधि 10 मई तक बढ़ा दी गई है. जिला दण्डाधिकारी आलोक कुमार सिंह ने यह आदेश जारी किया है.