कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश में बाल अपराधों पर कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। बालक बालिका से अश्लील हरकत मामले में कोर्ट ने उम्रकैद की सख्त सजा दी है। अश्लील हरकत करने वाले युवक को विशेष न्यायालय पॉक्सो ने सख्त सजा सुनाई है।

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बच्चों से अश्लील हरकत करने वाले 21 साल के युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही बच्चों को 6 लाख रुपए प्रतिकर राशि देने के भी आदेश दिए है।

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दरअसल मामला फरवरी 2023 का है। आरोपी शिवा ने बच्चों से अश्लील हरकत की थी। 8 और 10 साल के बालक बालिका से हरकत की थी। अपने कमरे में ले जाकर गलत काम किया था। मामले में 6 मार्च 2023 को विश्वविद्यालय थाना में FIR दर्ज हुई थी।

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