राहुल परमार, देवास. मध्य प्रदेश के देवास जिले में बीते दिनों बाप ने बेटे की हत्या कर दी थी. इस मामले में कार्ट ने आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.

दरअसल, यह मामला बरोठा थाना क्षेत्र का है. दिसंबर 2023 में बेटे हरिओम ने पिता मोहनलाल को दूसरी महिली के साथ आपत्तिजनक स्थिति पकड़ लिया था. जिसके उसने बेटे को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया. पिता उसको खेत ले गया. जहां महिला पहले से ही मौजूद थी. इसके बाद दोनों ने मिलकर रस्सी से हरिओम का गला घोंटा दिया. फिर दराते से दोनों हाथ काटकर बोरवेल में फेंक दिया और फरार हो गए.

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इसके बाद उसने रिश्तदारों को बताया कि बेटा नहीं मिल रहा है. सभी उसके तलाश में जुट गए. इस बीच हरिओम की लाश मिली. पुलिस ने शक के आधार पर पिता को हिरासत में लिया और पूछताछ की. पूछताछ में आरोपी ने जुर्म स्वीकार कर लिया. इस पूरे मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आदेश कुमार जैन ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं महिला को दोषमुक्त कर दिया गया है.

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