रेणु अग्रवाल, धार। जनजाति कार्य विभाग में पदस्थ सहायक संचालक सतीश सिंह को निलंबित कर दिया गया है. निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय इंदौर निर्धारित किया गया है. सस्पेंड की कार्रवाई आयुक्त जनजाति कार्य विभाग ने की है.
बता दें कि सतीश सिंह का मूल पद प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है. उन्हें विद्यार्थी के लिए गणवेश, स्टेशनरी और अन्य सामग्री के वितरण के निर्देश दिए गए थे. इसके अलावा 11 सितंबर 2024 को विशिष्ट आवासीय विद्यालयों के संचालन के लिए राशि और व्यय के निर्देश जारी किए गए थे.
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हालांकि, विभागीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में की गई समीक्षा में यह पाया गया कि धार जिले की संस्थाओं को किसी भी प्रकार की सामग्री या राशि नहीं दी गई. यह पाया गया कि सतीश सिंह ने इन संस्थाओं के लिए राशि की स्वीकृति और जारी करने की प्रक्रिया में विलंब किया.
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इसके अलावा जिले के कन्या शिक्षा परिसर में आर्थिक सहायता मद की राशि को शिष्यवृत्ति मद में नियम के विपरीत जारी किया गया. इस कृत्य को मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन के रूप में देखा गया, जो दंडनीय है. इस कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.
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