कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग में स्थानांतरण नीति (ट्रांसफर पॉलिसी) में भेदभाव को लेकर हाईकोर्ट ने शासन से जवाब मांगा है। चहेतों को ट्रांसफर करने और पहले से पदस्थ शिक्षक को सरप्लस घोषित करने पर कोर्ट ने जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने कहा- उच्चतर माध्यमिक शिक्षक को वरिष्ठता के आधार पर अतिशेष घोषित क्यों किया। जब कोई पद रिक्त नहीं था तो क्यों दूसरे शिक्षक का स्थानांतरण (ट्रांसफर) किया। एजुकेशन पोर्टल में घालमेल कर शिक्षक की कमी दर्शाकर अपने चहेतों का ट्रांसफर किया गया।
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एजुकेशन पोर्टल में पद रिक्त बताते हुए पहले से कार्यरत शिक्षक को अतिशेष घोषित कर स्थानांतरित करना नियम विरुद्ध है। पहले से शिक्षक मौजूद होते हुए भी नया स्थानांतरण (ट्रांसफर) आदेश देकर याचिककार्ता को किस नियम के तहत अतिशेष किया गया है, शिक्षा विभाग जवाब दे। हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, आयुक्त लोक शिक्षण संचनालय, जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट, संकुल प्राचार्य शाउमावि कुम्हारी जिला बालाघाट और साठगांठ कर अवैध रूप से स्थानांतरण करवाने वाली शिक्षिका को हाइकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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