कुमार इंदर, जबलपुर। आजीवन कारावास की सजा काट रही महिला के मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने फैसले के खिलाफ ही एफआईआर के आदेश दिए है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जांच करने वाले पुलिस अफसरों और गवाहों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए है।

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दरअसल साल 2008 में खंडवा पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। देवर हरि उर्फ भग्गू की हत्या के आरोप में भाभी सूरज बाई आजीवन कारावास की सजा काट रही थी। हरि उर्फ भग्गू की हत्या के आरोप में भाभी सूरज भाई और भूरी बाई को निचली अदालत में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। खंडवा सेशन कोर्ट के आदेश के खिलाफ सूरज बाई ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अपील की थी। सुनवाई के दौरान एमपी हाईकोर्ट ने कमजोर विवेचना और सबूतों को नजरअंदाज किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। जानकारी अक्षय नामदेव, शासकीय अधिवक्ता, एमपी हाइकोर्ट ने दी।

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