शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक निजी कॉलेज में सामने आए लव जिहाद मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्य आरोपियों फरहान और साहिल के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। बागसेवनिया थाना पुलिस द्वारा पेश किए गए 250 पृष्ठों के चालान और 57 गवाहों की सूची के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 137(2), 64A, 64(2)(M), 115(2), और 351(2) के तहत आरोप तय किए हैं।
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इसके साथ ही पॉक्सो एक्ट की धारा 5(L)/6 और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3 एवं 5 के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। पुलिस इस मामले में तकनीकी साक्ष्य, मेडिकल रिपोर्ट्स, और पीड़ितों के बयानों को अदालत में पेश करेगी, ताकि आरोपियों को कठघरे तक लाया जा सके।
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मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई, 2025 को होगी, जिसमें ट्रायल शेड्यूल पेश किया जाएगा। यह मामला भोपाल में हिंदू छात्राओं को निशाना बनाकर दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग, और धर्म परिवर्तन के दबाव के आरोपों से जुड़ा है, जिसने पूरे प्रदेश में सनसनी मचा दी है।
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