कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने जिला प्रशासन को कड़ी फटकार लगाते हुए सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा- “12 साल से जिला प्रशासन अतिक्रमण नहीं हटा पाए, ऐसे में कारोबारी को फैक्ट्री जाने हेलीकॉप्टर दें या फ्लाईओवर बनवाएं”।

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शहर के कारोबारी नरेश और राजकुमार अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। गौसपुरा इंडस्ट्रियल क्षेत्र की 80 फीट चौड़ी रोड पर अतिक्रमण को लेकर याचिका लगाई थी। सड़क पर अतिक्रमण के चलते बड़े मालवाहक वाहन न आने से व्यापार प्रभावित होने का हवाला दिया था। साल 2012 में कलेक्टर द्वारा तहसीलदार को अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश की भी हाईकोर्ट को जानकारी दी। याचिकाकर्ता के तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने प्रशासन से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी।

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