शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश में दिव्यांग सर्टिफिकेट में गड़बड़ी के बाद सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। दिव्यांगता सर्टिफिकेट में अब कैपेबल ऑफिसर की सिफारिश ही वैलिड (मान्य) होगी। सीधी भर्ती नियम के विकलांगता (दिव्यांग) सर्टिफिकेट को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने गाइडलाइन तय की है।
चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में फाइलों का आना हुआ बंदः सीएस ने सभी विभागों के प्रमुख सचिव को दिए निर्देश
जानकारी के अनुसार प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के दिव्यांगता की रिपोर्ट सक्षम अधिकारी देंगे। मेडिकल के अलावा मंत्रालय में सक्षम अधिकारी दिव्यंगता सर्टिफिकेट की जांच करेंगे। बता दें कि पटवारी परीक्षा में फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट लगाकर कई अभ्यर्थियों ने सरकारी नौकरी पाई थी। मध्य प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांग के लिए आरक्षण 6% तय किया गया है। सरकार के इस नियम और फैसले से वास्तविक दिव्यांग व्यक्तियों को लाभ मिलेगा।
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक