
शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी भोपाल (Bhopal) का अब भौकाल कायम नहीं रहेगा। पुलिस मुख्यालय (Police Headquarters) ने सभी पुलिस थानों को आदेश जारी कर वाहनों पर हूटर, VIP स्टिकर, डिजाइनर नंबर प्लेट और अनावश्यक लाइटें हटाने के निर्देश जारी किए। जिसमें 15 दिन का एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। ऐसे में वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
‘मेरे लिए अफगानिस्तान जाना खतरनाक’, दिल्ली में है MP से गायब अफगान छात्र, सोशल मीडिया पर दी ये सफाई
खुलेआम कानून का उल्लंघन कर रहे चालकों पर अब पुलिस कार्रवाई करेगी। दरअसल, प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए निजी वाहनों में हूटर, फ्लैशलाइट (लाल-पीली-नीली बत्तियां), वीआईपी स्टिकर चिपकाना और गलत नंबर प्लेट का इस्तेमाल करने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस मुख्यालय ने एक मार्च से 15 मार्च तक यानी 15 दिन का विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। जिसके तहत इन वाहन चालकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
इसमें हूटर, फ्लैशलाइट, वीआईपी स्टिकर और गलत नंबर प्लेट का दुरुपयोग करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। और उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि, अभी एक दिन पहले ही जिले में वीआईपी भ्रमण के दौरान ऐसा ही एक वाहन पकड़ा गया था, जिसे मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीकृत किया गया है।

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें