कर्ण मिश्रा, ग्वालियर. जिला न्यायालय ने नाबालिग दोस्त के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही पीड़ित छात्र को एक लाख रुपये प्रतिकर के दिलाए जाने की सिफारिश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से की है. यह पूरा मामला 27 मार्च 2023 का है.

दरअसल, कक्षा आठवीं में पढ़ने वाले छात्र की दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए विकास जाटव नाम के युवक से हुई थी. दोनों की दोस्ती गहरी होने पर वह शहर में घूमने भी निकल जाया करते थे. यहां तक की आरोपी विकास जाटव पीड़ित नाबालिग छात्र के घर पर भी आता रहता था. ऐसे में 27 मार्च 2023 की शाम विकास जाटव ने नाबालिग पीड़ित छात्र को फोन करके घर पर आने के लिए कहा.

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आरोपी विकास ने बताया कि उसके घर पर कोई नहीं है. उसे अच्छा नहीं लग रहा है. ऐसे में पीड़ित ने अपनी मां से विकास की बात कराई और फिर वह उसके घर जा पहुंचा. जहां कुछ देर तक टीवी देखने के बाद वह सो गया. जब उसकी नींद खुली तो उसके दोनों हाथ और पैर बंधे हुए थे. जब पीड़ित ने उसके हाथ पैर खोलने के लिए कहा तो आरोपी विकास जाटव ने उसे लोहे का सरिया दिखाकर डराया और फिर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करने की कोशिश की.

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पीड़ित छात्र बमुश्किल आरोपी की चंगुल से छूट कर अपने घर पहुंचा और उसने अपनी आप बीती परिजनों को सुनाई. जिसके बाद थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराया था. न्यायालय ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि दोस्ती एक भरोसा होती है और आरोपी ने पीड़ित को भरोसे में लेकर उसके साथ गलत काम किया है. ऐसे में यह संगीन अपराध है. लिहाजा, आरोपी विकास जाटव को न्यायालय ने दोषी पाते हुए 10 साल के साथ सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है.

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