कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश की ग्वालियर हाईकोर्ट ने जीजा की हत्या करने वाली साली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी महिला ने फौज से रिटायर जीजा के पैसे हड़पने के मकसद उसे उसकी बेरहमी से हत्या की थी। 2 साल पुराने मामले में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
भाई घर पहुंचा तो लहूलुहान हालत में पड़ा था देवेंद्र का शव
दरअसल, ग्वालियर के पुरानी छावनी इलाके में स्थित मकान मे 09 जुलाई 2023 को देवेंद्र माहौर का शव मिला था। फौज से रिटायर हुए देवेंद्र के सिर पर पत्थर और ब्लेड से हाथ की नस काटकर और गले पर वारकर हत्या की गई थी। इसका आरोप किसी बदमाश पर नहीं बल्कि उसकी दूर की साली कामना शाक्य पर था। फोन न लगने पर जब देवेंद्र का भाई उपेंद्र जब घर पहुंचा तो उसने लहूलुहान हालत में देवेंद्र का शव देखा। जिसके बाद उसने पुलिस को इसकी सूचना दी। उपेंद्र की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी।
देवेंद्र के पत्नी और बच्चों से अलग रहने का साली ने उठाया फायदा
उपेंद्र ने आरोप लगाया था कि एक दिन पहले देवेंद्र जब घर आया था तो उसने बताया था कि वह कामना के घर जा रहा है, क्योंकि कामना ने उसका मोबाइल अपने पास रखा हुआ है। लेकिन 8-9 जुलाई की दरमियानी रात ही कामना ने उसकी हत्या कर दी। उसने यह सब देंवेंद्र के रिटायर होने के बाद मिली रकम और गांव में उसके मकान को हड़पने की नीयत से किया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट को यह भी बताया गया कि मृतक देवेंद्र अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नहीं रहता था। वह शराब पीने का भी आदी था। इस बात का फायदा उठाकर कामना उससे मिलती जुलती रहती थी।
बेरहमी से उतारा था मौत के घाट
कामना ने इसी दौरान 6 जुलाई को उसका मोबाइल छीन लिया था और वापस नहीं लौटा रही थी। लेकिन जब 8 जुलाई की रात देवेंद्र मोबाइल लेने के लिए घर पहुंचा तो कामना के साथ रुपयों को लेकर उसका विवाद हुआ। इस दौरान देवेंद्र के नशे की हालत में होने का फायदा उठाते हुए कामना ने स्टील बर्तन से उसके सिर पर जोरदार वार किया। जिससे वह लहूलुहान हो गया और अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा। कामना ने बेरहमी के साथ ब्लेड से उसके हाथों की नसों को काट दिया। साथ ही गर्दन पर भी ब्लेड से कई गहरे घाव पहुंचाए। जिसकी वजह से तड़प-तड़प कर देवेंद्र की मौत हो गई।
ग्वालियर जिला न्यायालय के अपर लोक अभियोजक विजय शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने सभी सबूतों के साथ गवाहों की सुनवाई को पूरा करते हुए मृतक देवेंद्र की दूर की साली कामना शाक्य को दोषी पाया। उसे 20 साल के आजीवन कारावास और 5000 रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो उसके बदले में 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें