कर्ण मिश्रा, ग्वालियर. मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री दफ्तर सील कर दिया गया है. श्रम न्यायालय के आदेश के बावजूद रिटायर्ड महिला कर्मचारी का भुगतान नहीं किया जा रहा था.
दरअसल, जल संसाधन विभाग के बेहट सब डिवीजन में पदस्थ रहीं सविता चव्हाण बीते तीन साल पहले रिटायर्ड हुई थी. रिटायरमेंट के बाद उनका लगभग 4 लाख 85 हजार रुपये का भुगतान होना था. लेकिन जल संसाधन विभाग ने उनका भुगतान नहीं किया. इसके चलते सविता चव्हाण ने श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया.
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न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरआरसी जारी करते हुए भुगतान के आदेश किए. आदेश के पालन के लिए कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार ने नोटिस जारी किया. उसके बाबजूद भुगतान नहीं किया गया. ऐसे में न्यायालय के अवमानना का मामला भी बनाया गया. लिहाजा, कलेक्टर के आदेश पर तहसीलदार अनिल राघव की मौजूदगी में कार्यपालन यंत्री का थाटीपुर स्तिथ दफ्तर ही सील कर दिया गया है.
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