
कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सेना के नायक के खिलाफपुलिस ने कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि सेना के नायक ने कोर्ट के आदेश देने के बाद भी अपनी पत्नी को हर माह 10 हजार रुपये भरण-पोषण के रूप में नहीं दिए। साथ ही, उसने फर्जी प्रमाण पत्र कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया, जिस पर कोर्ट के आदेश पर यूनिवर्सिटी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
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पुलिस के अनुसार आरोपी रूप सिंह सेना में नायक है। उसकी शादी 2 साल पहले अनीता सिंह से हुई थी। शादी के बाद उनके बीच विवाद हुआ और मामला न्यायालय तक पहुंच गया। कोर्ट ने रूप सिंह को 10 हजार रुपये प्रतिमाह भरण पोषण के लिए देने के निर्देश दिए थे। इसके बाद तय समय पर रूप सिंह ने पत्नी को रुपये नहीं दिए, तो पत्नी ने न्यायालय में फिर से शिकायत की।
कोर्ट में जमा किया फर्जी एफिडेविट
नोटिस मिलते ही आरोपी न्यायालय में हाजिर हुआ और बताया कि वह तो समय पर भरण पोषण की राशि दे रहा है। उसने एक एफिडेविट पेश किया, जिस पर पत्नी के हस्ताक्षर थे। समय पर पैसे देने की जानकारी थी। जब पीड़िता को न्यायालय ने इसकी पुष्टि के लिए बुलवाया, तो पीड़िता ने बताया कि एफिडेविट गलत है और उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। इसका खुलासा होते ही कोर्ट ने यूनिवर्सिटी थाना पुलिस को मामला दर्ज करने के निर्देश दिए।
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