कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के बहुचर्चित फकीर हत्याकांड मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनासाया है। एक पक्ष के 12 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। वहीं दूसरे पक्ष के 6 लोगों को 1-1 साल की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश जिला कोर्ट ने सुनवाई में आरोपियों को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई।
दरअसल यह मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा है। जहां थाना बिजौली में नाथू सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी। सुमेर ठेकेदार का पुरा में 14 फरवरी 2014 को फकीर सिंह की हत्या हुई थी। बताया गया था कि सुबह के वक्त भतीजा रामदास ड्यूटी के लिए मालनपुर जा रहा था। तभी पुरानी रंजिश के चलते सुमेर ठेकेदार के पुरा के पास रास्ते में अंगद,दाताराम, मुकेश, संजू,भूरा, राजू, गुड्डू ,केदार, मानसिंह,राजवीर और अन्य ने रामदास को लाठियों से पीटा।
सूचना मिलते ही नाथू सिंह,फकीर सिंह, रामवीर और संजीव घटनास्थल पर पहुंचे। जहां आरोपियों ने उन्हें भी पीट कर घायल कर दिया। इलाज के दौरान फकीर ने 23 फरवरी को दम तोड़ दिया। ऐसे में मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय जिला कोर्ट ने हत्या के मामले में सभी 12 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना लगाया है। मामले में एक आरोपी की ट्रायल के दौरान मृत्यु हो चुकी है। वहीं मारपीट के आरोप में दूसरे पक्ष के 6 लोगों को भी एक-एक साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा सभी पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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