कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने परिवहन विभाग के 45 बर्खास्त आरक्षकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इन सभी की बहाली के आदेश जारी किए हैं। यह मामला 2012-13 की परिवहन आरक्षक भर्ती से जुड़ा है, जिसमें 45 पुरुषों को महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्त किया गया था। हिमाद्री राजे ने इस नियुक्ति के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। साल 2014 में हाई कोर्ट ने इन 45 परिवहन आरक्षकों को हटाने का आदेश दिया था। 

आरक्षकों ने हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में दायर की थी याचिका 

इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई, लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद, हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना के डर से परिवहन आयुक्त ने 25 सितंबर 2024 को इन 45 आरक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया था। बर्खास्तगी के इस आदेश के खिलाफ आरक्षकों ने हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में याचिका दायर की थी। 

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सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने न केवल बर्खास्तगी के आदेश को रद्द किया, बल्कि सिंगल बेंच के उस आदेश को भी निरस्त कर दिया, जिसमें भर्ती प्रक्रिया की जांच का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने हिमाद्री राजे के केस में तीन याचिकाकर्ताओं को दो सप्ताह के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करने का भी आदेश दिया है। यह फैसला उन 45 आरक्षकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जिन्हें लंबे समय से न्याय का इंतजार था।

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