कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने आईपीएस अधिकारी AIG मयंक अवस्थी को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर स्टे लगाया है। दतिया जिले के एसपी रहने के दौरान मयंक अवस्थी को ट्रायल कोर्ट के समक्ष झूठी जानकारी देने के मामले में जिम्मेदार ठहराया गया था।

READ MORE: BIG BREAKING: BJP प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा की हार्ट अटैक से मौत, शादी से लौटने के बाद अचानक बिगड़ी तबीयत

दरअसल आईपीएस अधिकारी मयंक अवस्थी का यह मामला है, जो आरोपी मानवेंद्र सिंह की याचिका से जुड़ा हुआ है। जिसमें बताया गया था कि 24 सितंबर 2017 को कैलाश नाम के व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने उसे और अन्य लोगों को झूठा फसाया। अपनी बात को साबित करने के लिए जब उसने घटना दिनांक को दोपहर के पहले और बाद के तीन-तीन घंटे की मोबाइल लोकेशन के साथ ही कॉल डिटेल की जानकारी सुरक्षित रखने की गुहार लगाई। जब ट्रायल कोर्ट ने पुलिस से पूछा की CDR और मोबाइल लोकेशन का रिकॉर्ड सुरक्षित रख लिया है तो पुलिस ने सहमति जाहिर की थी। लेकिन जब मामले की ट्रायल अंतिम दौर में पहुंची और आरोपी की ओर से जानकारी मांगी गई तो पुलिस ने यह बताया कि डाटा सुरक्षित रखना भूल गए। 

READ MORE: परशुराम जयंती पर लव जिहाद के खिलाफ लड़ने की शपथ, भोपाल सांसद बोले- ‘मेरा जन्म दाढ़ी, टोपी से निपटने के लिए ही हुआ है’

मानवेंद्र ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। यहां भी दतिया पुलिस ने कोर्ट में वही पुरानी जानकारी दोहराई औऱ बताया कि डाटा सुरक्षित रखना भूल गए। हाईकोर्ट ने जब सख्ती दिखाई तो अचानक दतिया पुलिस को सारी जानकारी मिल गई। इस घटनाक्रम के दौरान पुलिस द्वारा जानकारी देर से देने के पीछे कोर्ट को बताया गया कि कोर्ट के द्वारा जानकारी मांगने के दौरान दतिया एसपी रहते हुए मयंक अवस्थी का तबादला हो गया था। इसके बाद जब ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड के संबंध में जानकारी चाहिए तो नए एसपी जानकारी नहीं दे सके थे। पुलिस अधिकारी मयंक अवस्थी की यह कतई मंशा नहीं थी कि वह आदेश का पालन नहीं करें। संवाद की कमी के चलते यह सब घटित हुआ। लिहाजा कोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश पर स्टे लगाया है। जिसके तहत डीजीपी को उनके खिलाफ विभागीय जांच करने, ट्रायल कोर्ट को अवमानना की कार्रवाई करने सहित अलग-अलग बिंदुओं पर कार्रवाई का निर्देश दिया था। इन सभी से फौरी तौर पर मयंक अवस्थी को बड़ी राहत मिली है।

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H