कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। IPS नवनीत भसीन और अमित सांघी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पुलिस थाना बेलगढ़ा में सुरेश रावत के फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में सिंगल बेंच ने इन अधिकारियों के खिलाफ डीजीपी को जांच का आदेश दिया था। नवंबर 2022 में दिए आदेश के खिलाफ अपील को स्वीकार करते हुए जस्टिस आनंद पाठक की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने  पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दिए आदेश को निरस्त कर दिया।

अगस्त 2019 में पुलिस थाना बेलगढ़ा में सुरेश रावत ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक के बेटे अशोक रावत ने मामले को लेकर याचिका दायर की, जिस पर हाई कोर्ट ने जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया। इसके साथ ही मप्र के डीजीपी को ग्वालियर के एसपी रहे नवनीत भसीन और अमित सांघी की भूमिका की जांच करने का निर्देश दिया।

आदेश के खिलाफ की गई अपील में कोर्ट को बताया गया कि घटना के अगले दिन ही तत्कालीन एसपी नवनीत भसीन ने वरिष्ठ अधिकारी को पत्र लिख दिया था। जांच को किसी भी तरह प्रभावित करने या लापरवाही बरतने के आरोप बेबुनियाद हैं। दोनों आईपीएस को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। 

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