कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ (Jabalpur bench of Madhya Pradesh High Court) से बड़ा फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश के रीवा संभाग आयुक्त और सीधी कलेक्टर (Rewa Divisional Commissioner and Sidhi Collector) पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना जिला बदर की एकतरफा कार्रवाई के चलते लगाया गया है।
दरअसल एमपी सीधी जिला निवासी शिवसेना के नगर अध्यक्ष विवेक पांडे पर जिला प्रशासन ने जिला बदर की कार्रवाई की थी। पीड़ित विवेक पांडे ने जिला प्रशासन की कार्रवाई को हाईकोट में चुनौती दी थी। प्रशासन ने ऐन चुनाव से पहले 18 सितंबर को उसके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई थी। कोर्ट ने जुर्माने की राशि याचिकाकर्ता को देने के आदेश भी दिए हैं। कोर्ट के इस फैसले से यह साबित हो गया कि जिला एवं पुलिस प्रशासन ने पीड़ित के खिलाफ गलत कार्रवाई की थी।
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