कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले में गुना के स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ पर गहरी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए यह तक कह दिया कि गुना के सीएमएचओ पद पर रहने लायक नहीं हैं। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि हाईकोर्ट को CMHO के लिए यह बात कहनी पड़ी, तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है?

इस वजह से हाईकोर्ट ने CMHO पर जताई नारजगी 

दरअसल स्वास्थ्य विभाग के रिटायर कर्मचारी का पदोन्नति संबंधी रिकॉर्ड की जगह गुना सीएमएचओ ने कोर्ट केस की फाइल पेश कर दी थी। जिस पर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट के निर्देश पर अब विभाग के मुख्यसचिव को गुना सीएमएचओ की विभागीय जांच करने के निर्देश दिए हैं। 

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सीएमएचओ डॉ. राजकुमार ऋषिश्वर को हाईकोर्ट ने गुरुवार तक रिकॉर्ड लाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पदोन्नति संबंधी रिकॉर्ड भेजने की जगह उनके द्वारा कोर्ट केस की फ़ाइल भेज देने से ऐसा लगता है सीएमएचओ नेताओं की चाटुकारिता में लगे रहते हैं। हाईकोर्ट ने सीएमएचओ का जवाब पढ़ने के बाद कहा कि खराब स्वास्थ्य के चलते सीएमएचओ कुछ दिन अवकाश पर थे। जैसे ही उप-मुख्यमंत्री का दौरा हुआ तो वे काम पर लौट आए। उप-मुख्यमंत्री आ रहे थे, तो सीएमएचओ के पैर की चोट ठीक हो गई और वे नेताजी के आगे-पीछे भी घूमने लगे। ऐसा लगता है जैसे सीएमएचओ नेताओं की चाटुकारिता में लगे रहते हैं। उनसे रिकॉर्ड मांगा था फिर उन्होंने केस  की फाइल क्यों भेज दी ? सीएमएचओ के इस रवैये पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि वे इस पद पर बने रहने के लायक नहीं हैं। 

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जूनियर को प्रमोशन देने के आरोप से जुड़ा हुआ है मामला

बता दें कि यह मामला जूनियर को प्रमोशन देने के आरोप से जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग से रिटायर हुए बीपी शर्मा ने 2009 में याचिका दायर की थी। जिसमें बताया कि वे ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर के पद से रिटायर हुए थे। उनके जूनियर वीएन शर्मा को प्रमोशन का लाभ दिया गया, जबकि सीनियर होने के बाद भी उनकी अनदेखी की गई। याचिका के माध्यम से उन्होंने जूनियर की तरह प्रमोशन सहित अन्य सभी लाभ दिलाने की मांग की। 

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