कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश के रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल को हाइकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने जमकर फटकार लगाई है। जस्टिस विवेक अग्रवाल ने मामले को लेकर टिप्पणी की, कि- आपको कलेक्टर इसलिए नहीं बनाया कि लोगों को प्रताड़ित करो। हाईकोर्ट ने सरकार पर 25 हजार की कास्ट लगाई है।
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दरअसल आदेश के बावजूद सालों तक कार्रवाई नहीं करने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। याचिकाकर्ता को बिना भूर्जन का लाभ दिए ही मकान हटाने का फरमान सुनाया गया था। याचिकाकर्ता को बिना नोटिस दिए ही मकान और जमीन खाली करने आदेश का था। शासन याचिकाकर्ता को समय पर नोटिस देने का दावा करता रहा। याचिकाकर्ता को समय पर नोटिस देने के दावे को रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल कोर्ट में प्रमाणित नहीं कर पाई। साल 2009 में हाउसिंग बोर्ड की ओर से जमीन खाली कराने नोटिस दिए गए थे। याचिकाकर्ता राजेश कुमार तिवारी ने जमीन लेकर पूरे नियमों के प्रावधान के साथ मकान बनवाया था। जानकारी राजेंद्र सिंह, याचिकाकर्ता के वकील ने दी।
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