कुमार इंदर, जबलपुर। पॉक्सो एक्ट के प्रचार प्रसार को लेकर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। केंद्र सरकार बताएं पॉक्सो एक्ट के प्रचार प्रसार के लिए क्यों नहीं किए जा रहे प्रयास। तय समय पर जवाब नहीं मिलने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की बेंच ने दो सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। जबलपुर के अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता ने मामले को लेकर याचिका दायर की है। याचिका में पॉक्सो एक्ट के प्रचार प्रसार न करने की बात कही है। पॉस्को एक्ट के प्रचार प्रसार के लिए कोई उल्लेखनीय काम नहीं होने की बात कही है। 13 मई को अगली सुनवाई होगी।

9 अप्रैल तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश

इधर एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने रीवा कलेक्टर, एसपी और एसएचओ को नोटिस जारी किया है। नाबालिग गुमशुदा बच्ची को ढूंढकर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर जस्टिस विनय शराफ और जस्टिस संजीव सक्सेना की बेंच ने निर्देश दिए है। रीवा निवासी कमलेश ने याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता की नाबालिग बच्ची दो महीने से लापता है। पुलिस को शिकायत के बाद भी कोई सुराग नहीं लगा है। कोर्ट ने रीवा एसपी को 9 अप्रैल तक मामले की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

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