कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने पदोन्नति से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए डिप्टी लेबर कमिश्नर पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मामले के ओआईसी यानी प्रभारी अधिकारी के खिलाफ रिकॉर्ड छुपाने के मामले में यह जुर्माना लगाया गया है।

बड़ी खबरः शिक्षक को जिंदा जलाकर लूट और हत्या की वारदात, चार लाख लूटकर भागे बदमाश, परिजन पहुंचे तो

दरअसल मामला सहायक श्रम आयुक्त रोहन सिंह यादव द्वारा दायर याचिका का है। सहायक श्रम आयुक्त से उप श्रम आयुक्त के पद पर पदोन्नति को लेकर याचिका दायर की थी। जहां हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान विभागीय जांच का रिकॉर्ड पेश करने के आदेश दिए थे। लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। रिकॉर्ड में चार्जशीट और उसका जवाब नहीं था। जिस पर हाईकोर्ट ने सक्षम अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा था। सक्षम अधिकारी ने शपथ पत्र देते हुए कहा कि यह रिकॉर्ड याचिका के साथ ही पेश किया जा चुका है, बाद में अधिकारी ने शपथ पत्र वापस लेते हुए नया शपथ पत्र दिया और कहा कि आवश्यक दस्तावेज पेश किए गए हैं। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए माना की अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड छुपाया गया है। इसी आधार पर डिप्टी लेबर कमिश्नर प्रभात कुमार दुबे को 20 हजार रुपये जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं।

Mp Weather: इंदौर-उज्जैन समेत इन जिलों में आज भी जारी रहेगा आंधी-बारिश का दौर, कल से बढ़ेगी गर्मी

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H