इंदौर. हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने भूमाफिया कैलाश मड़पे की जमानत अर्जी खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान जस्टिस रोहित आर्य की खंडपीठ ने टिप्पणी की, कि पहले आरोपियों को जेल से निकालकर पीडि़तों के प्लॉट की रजिस्ट्री कराएं। इसके बाद जमानत पर विचार किया जाएगा। इस आदेश के बाद बेटमा स्थित फीनिक्स इन्फ्रा की विद्या विहार कॉलोनी के प्लॉट को लेकर बरसों से चक्कर काट रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है.

दरअसल, विद्या विहार कॉलोनी के प्रोजेक्ट में कई लोगों ने निवेश किया था। प्लॉट के एवज में इन्होंने भुगतान भी कर दिया था। टाउनशिप के संचालकों ने इसके बाद भी रजिस्ट्री और कब्जा निवेशकों को नहीं दिया। पुलिस ने इस पर आरोपी कैलाश सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। गिरफ्तारी के बाद से ही वह जेल में है। उनकी तरफ से जमानत अर्जी दायर की गई थी.

24 मार्च को फिर होगी मामले की सुनवाई

कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेश के तीन दिन के भीतर एसआईटी चीफ शशिकांत कनकने रजिस्ट्री करवाने की प्रक्रिया पूरी कराएंगे। रजिस्ट्री करवाने के बाद कैलाश को फिर से जेल भेजा जाएगा। रजिस्ट्री के वक्त फीनिक्स इन्फ्रा के डायरेक्टर विजय माणिकराम गौतम भी हस्ताक्षर करने के लिए मौजूद रहेंगे। 24 मार्च को फिर मामले की सुनवाई होगी.