मनीष जायसवाल, बुरहानपुर। जिले के निंबोला थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बुरहानपुर कोर्ट ने आरोपी पति को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 5 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया है।

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ग्राम अंबाह में आरोपी पति सुनील भिलाला उम्र 32 साल ने अपनी पत्नी सोनूबाई की इतनी बुरी तरह पिटाई की जिससे उसकी मौत हो गई। घटना 22 जनवरी 2024 की है। आरोपी पत्नी के चरित्र पर शंका करता था। घटना दिनांक को आरोपी ने शराब पीकर घर पहुंचा और पत्नी सोनू की जमकर पिटाई कर दी जिससे गंभीर चोट आई। समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण पत्नी सोनू की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आईपीसी की धारा 302 हत्या का केस दर्ज किया था। 28 मार्च 2024 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। बुरहानपुर सत्र न्यायालय ने आरोपी पति सुनील भिलाला को धारा 302 हत्या के तहत उम्र कैद की सजा व 5 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।

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