रायसेन। जिले में बैंक से लिया गया लोन की राशि अदा नहीं कर पाने के कारण बैंक प्रबंधन ने एक मकान को कुर्क कर सील कर दिया है. बैक प्रबंधन ने यह कार्रवाई पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में की है. बैंक प्रबंधन द्वारा कुर्क मकान की नालामी कर ऋण राशि की भरपाई (वसूल) की जाएगी.
टीचर कॉलोनी स्थित मकान को खाली कराकर सीलबंद की कार्रवाई
भारतीय स्टेट बैंक शाखा बेगमगंज में बंधक एक मकान के 2016 से लोन जमा नहीं किए जाने के कारण सरफेसी अधिनियम के लिए पेंडिंग था. इसे लेकर कई बार संबंधित को नोटिस व सूचना दी गई. इसके बाद उसने लोन की राशि जमा नहीं की. मकान में रह रहे व्यक्ति को भी सूचना दी गई. नोटिस व सूचना के माध्यम से 6 तारीख को कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी. उसके बाद भी वह अपना सामान नहीं हटाया. मंगलवार को पुलिस, राजस्व विभाग और बैंक के अधिकारीयों ने टीचर कॉलोनी पहुंचकर बंधक मकान में मौजूद व्यक्तियों का सामान बाहर निकाल कर मकान को सील कर अपने कब्जे में ले लिया है.
बैंक का 41 लाख रुपए बकाया
एसबीआई इंदौर से आए बैंक अधिकारी कुलदीप सिंह चौहान ने राजस्व अधिकारी नायब तहसीलदार अत्ताउल्लाह खान, कसवा पटवारी अंकुर दुबे एवं पुलिस बल व स्थानीय बैंक अधिकारियों को ले जाकर उक्त कार्रवाई की. मकान में रहने वाले कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाए. करीब 41 लाख रुपए बकाया होने पर स्वर्गीय अमरचंद जैन के नाम से बकाया राशि जमा नहीं होने के कारण सरफेसी अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की गई है.
नीलाम की राशि से ऋण की वसूली
मकान में रहने वाले लोग मीडिया के सामने नहीं आए. मौजूद अमले द्वारा उनका सामान मकान से बाहर करके मकान सील कर दिया गया. एसबीआई इंदौर के अधिकारी कुलदीप सिंह चौहान ने बताया कि सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई के बाद मकान को नीलाम किया जाएगा. नीलाम की राशि से वसूली की कार्रवाई की जाएगी.