कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल अंचल अवैध उत्खनन को लेकर बदनाम हो चुका है। ऐसे में अवैध उत्खनन से जुड़ी जनहित याचिका के निर्देशों का पालन न होने पर दायर की गई अवमानना याचिका पर हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। हाई कोर्ट के दिए गए निर्देशों का पालन न होने पर मप्र शासन को जबाब तलब किया गया है। जिसके तहत राजस्व विभाग, वन विभाग और खनिज विभाग के प्रमुख सचिव के साथ ही ग्वालियर-चंबल संभाग के कमिश्नर और आईजी को नोटिस जारी किया है।
कोर्ट के निर्देशों का नहीं हुआ पालन
दरअसल ग्वालियर चंबल-अंचल में अवैध उत्खनन के बढ़ते मामलों के साथ ही खनन माफियाओं के द्वारा अधिकारियों पर किए गए हमलों को देखते हुए, एडवोकेट अवधेश सिंह भदौरिया ने साल 2018 में एक जनहित याचिका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में दायर की थी। याचिका के जरिए अवैध उत्खनन पर रोकथाम की मांग की गई थी। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए याचिका को डिस्पोज कर दिया था। लेकिन लंबा वक्त बीत जाने के बाद जब हाई कोर्ट के दिए निर्देशों का पालन नहीं हुआ, ऐसे में अवमानना याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई।
जिम्मेदारों को जारी हुआ नोटिस
हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए, राजस्व विभाग खनिज विभाग और वन विभाग के प्रमुख सचिव के साथ ही ग्वालियर चंबल संभाग के कमिश्नर और आईजी को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। अब इन जिम्मेदार अधिकारियों को चार सप्ताह बाद होने वाली सुनवाई के दौरान बताना होगा कि 29 फरवरी 2020 को जनहित याचिका डिस्पोज करते हुए दिए गए निर्देशों पर उनके द्वारा किस तरह की कार्रवाई की गई ?
आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने जनहित याचिका को डिस्पोज करते हुए सुझाव दिए थे कि घाट की सुरक्षा की जिम्मेदारी STF या CISF को दी जाए। साथ ही सर्वर आधारित सुरक्षा व्यवस्था तैयार करने और सड़क किनारे सीसीटीवी कैमरे लगवाने सहित अन्य महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। जिनका अमल धरातल पर नहीं दिखने पर हाईकोर्ट में यह अवमानना याचिका दायर की गई है। जिसके तहत मध्य प्रदेश शासन को जवाब तलब किया गया है।
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