हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्य प्रदेश प्रांतीय सिविल सेवा (Madhya Pradesh Provincial Civil Service) ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों को MPPCS में मिलने वाली 5 साल की उम्र में छूट की सुविधा वापस ले ली है। अब EWS वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी की तरह अधिकतम 40 वर्ष की उम्र तक ही आवेदन करने की अनुमति होगी। यह निर्णय मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश के बाद लिया गया है। आयोग की ओर से सोमवार को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें साफ लिखा है कि यह बदलाव तुरंत लागू होगा और उन सभी भर्ती परीक्षाओं पर असर डालेगा जो वर्तमान में चल रही हैं।

2022 से मिल रही थी 45 साल तक की छूट

पिछले कुछ वर्षों से MPPCS में EWS वर्ग के उम्मीदवारों को SC/ST और OBC वर्ग की तरह 45 साल तक की आयु सीमा में छूट दी जा रही थी। लेकिन अब यह छूट पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। आयोग ने कहा है कि 1 जनवरी 2025 की स्थिति में 40 वर्ष से अधिक आयु वाले EWS अभ्यर्थी अब MPPCS की आगामी परीक्षाओं के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे।

चयनित उम्मीदवारों की नियुक्तियों पर संकट

इस आदेश के बाद उन अभ्यर्थियों की नियुक्तियों पर भी सवाल उठने लगे हैं, जो पिछले वर्षों में इसी छूट के आधार पर चयनित हुए थे। आयोग को अब ऐसे मामलों की समीक्षा कर फैसले लेने पड़ सकते हैं। इससे कई उम्मीदवारों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है।

अभ्यर्थियों में गुस्सा और असमंजस

फैसले के बाद प्रदेशभरमें MPPSC में EWS वर्ग के अभ्यर्थियों में गहरा रोष है। उनका कहना है कि उम्र सीमा जैसे अहम नियमों में बदलाव करने से पहले पूर्व सूचना दी जानी चाहिए थी। बिना पूर्व तैयारी के इस तरह का फैसला, वर्षों से मेहनत कर रहे युवाओं के लिए भारी नुकसान है। उम्मीदवार अब आयोग से मांग कर रहे हैं कि वह पहले से चयनित युवाओं की नियुक्तियों को सुरक्षित रखने को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करे ताकि उनके भविष्य पर संकट न खड़ा हो।

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