कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के खिलाफ लगाई गई 52 ट्रांसफर पिटीशन पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी ट्रांसफर पिटीशन को स्वीकार करते हुए कहा अब आगे इन मामलों को सुना जाएगा।ओबीसी महासभा के वकीलों ने कोर्ट से कहा कि मध्य प्रदेश में विभिन्न विभागों में जिन पदों पर भर्ती हुई उनमें से बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण का मामला लंबित होने का हवाला देकर उन्हें नियुक्ति से वंचित रखा जा रहा है। जबकि 27% ओबीसी आरक्षण पर किसी भी कोर्ट ने कानूनी रोक नहीं लगाई, इसके बावजूद प्रक्रिया के नाम पर चयनित अभ्यर्थियों को जॉइन नहीं कराया जा रहा है।

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इस पर कोर्ट ने ओबीसी महासभा के वकील से कहा- जो चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। उनके खिलाफ एप्रोप्रिएट प्रोसेडिंग यानि एक पिटीशन लगाइए। हम उस पर सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने कहा- जो लोग एक्ट का क्रियान्वयन नहीं कर रहे हैं। आप रिट लगाएंगे तो हम उस पर सुनवाई करके आगे क्रियान्वयन के लिए निर्देश जारी करेंगे।

याचिकाकर्ता के वकील ने कही ये बात 

याचिकाकर्ता के वकील अरुण सिंह ने कहा कि  मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर हुई कुछ और याचिका सुप्रीम कोर्ट में अलाउ हुई है।  ओबीसी आरक्षण की आड़ में करीब 4000 पदों पर नियुक्तियां रोके जाने की बात कही गई है। कोर्ट में मामला होने का हवाला देकर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि MPPSC, टीचर, पुलिस विभाग, मेडिकल, नर्सिंग, आयुष, अपैक्स बैंक में नियुक्ति होना है। सुप्रीम कोर्ट ने अलग से एप्रोप्रियेट याचिका दायर करने की बात कही है। ओबीसी पदों पर रोकी जा रही नियुक्ति के संबंध में अलग से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई करेगा।  

कमलनाथ सरकार ने किया तह 27% ओबीसी आरक्षण

बता दें कि कमलनाथ सरकार ने 2019 में ओबीसी वर्ग का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया था। इसके बाद विधानसभा में इससे जुड़े विधेयक को पारित कर दिया गया। 2 सितंबर 2021 को सामान्य प्रशासन विभाग ने ओबीसी को भर्ती में 27% आरक्षण देने का सर्कुलर जारी किया था। इसके खिलाफ यूथ फॉर इक्वेलिटी संगठन हाईकोर्ट गया। 4 अगस्त 2023 को हाईकोर्ट ने सरकार के सर्कुलर पर रोक लगा दी। 

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