कुमार इंदर, जबलपुर. मध्य प्रदेश के मंदिरों में सरकार के जरिए पंडितों की नियुक्ति के आदेश मामले में हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) ने अहम सुनवाई की है. कोर्ट ने चार सप्ताह के भीतर आवेदकों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है.

मामले में यह बताया गया कि सरकार ने मंदिरों में पंडितों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर न करके जाति आधारित करने का निर्णय लिया गया. धर्मस्व विभाग ने भी मंदिरों में पंडितों की नियुक्ति जाति के आधार पर करने का परिपत्र जारी किया था.

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मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ ने इस मसले पर सरकार से जवाब मांगा था. लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर संघ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. सरकार ने साढ़े 350 से अधिक मंदिरों का अधिग्रहण किया है. जिनमें से इन्हीं मंदिरों में पंडितों की नियुक्ति की जानी है. मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी.

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