कुमार इंदर, जबलपुर. हाईकोर्ट ने सिविल जज कौस्तुभ खेड़ा की बर्खास्तगी के आदेश को बरकरार रखा है. वहीं चीफ जस्टिस के डबल बैंच ने सिविल जज की बर्खास्तगी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि बर्खास्तगी अनुशासनात्मक कार्रवाई के आधार पर नहीं, परिवीक्षा के दौरान असंतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर की गई थी.
दरअसल, कौस्तुभ खेड़ा जोबट में सिविल जज रहते पुलिसकर्मियों और वकील से उठक-बैठक लगवाई थी. जिसके बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था. उन पर मामलों के निपटारे में कोताही बरतने के भी आरोप लगे थे. बता दें कि कौस्तुभ खेड़ा 2019 में न्यायिक अधिकारी नियुक्त किए गए थे.
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