कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति खंडित करने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। हाई कोर्ट ने सिवनी एसपी से शपथ पत्र में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने सिवनी एसपी से पूछा है कि आखिर इस मामले में अब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इसी के साथ हाईकोर्ट ने सिवनी जिले के धूमा थाना प्रभारी को भी अपना जवाब शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं।
READ MORE: IPS मयंक अवस्थी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, सिंगल बेंच के आदेश पर लगा स्टे, जानें क्या है पूरा मामला
दरअसल पिछले दिनों सिवनी जिले के धूमा थाना अंतर्गत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति खंडित करने को लेकर सिवनी के सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र अहिरवार ने एक याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पैरवी करते हुए बताया कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई करने में लापरवाही बरती जा रही है। जिस पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायाधीश विवेक जैन की बैच में सुनवाई करते हुए शिवानी एसपी से जवाब तलब किया है। अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 7 मई को नियत की गई है।
Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें