कुमार इंदर, जबलपुर। अंकिता और हसनैन की शादी का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है. इस मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत प्रेमी जोड़े को शादी करने का अधिकार है. स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 सेक्शन 4 के तहत शादी का राइट नहीं छीना जा सकता है.

HC ने पुलिस और प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा कि मुस्लिम युवक और हिंदू युवती की शादी में हर संभव मदद की जाए. मैरिज कोर्ट में प्रेमी जोड़े की शादी करवाई जाए. कोई बाधा उत्पन्न होने पर पुलिस-प्रशासन एक्शन ले. सुरक्षा की जरूरत के मुताबिक प्रेमी जोड़े की सुरक्षा दी जाए. हाईकोर्ट ने इस मामले में संबंधित जिले के एसपी को निर्देश दिए हैं.

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दरअसल, इंदौर की रहने वाली अंकिता राठौर और जबलपुर के सिहोरा के रहने वाले हसनैन अंसारी ने शादी के लिए आवेदन दिया था. जिसका हिंदूवादी संगठनों और लड़की के परिवार के भारी विरोध के बाद हसनैन अंसारी ने शादी की अनुमति के लिए कोर्ट की शरण ली थी. 2 अक्टूबर 2024 को सुनवाई करते हुए जस्टिस विशाल ढगट की बेंच ने लड़के को सुरक्षा देते हुए लड़की को शादी की निर्णय के लिए 12 नवंबर तक विचार करने के लिए नारी निकेतन में रखा था.

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वकील- ज्वलंत सिंह चौहान

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