कुमार इंदर, जबलपुर। अंकिता और हसनैन की शादी का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है. इस मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत प्रेमी जोड़े को शादी करने का अधिकार है. स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 सेक्शन 4 के तहत शादी का राइट नहीं छीना जा सकता है.
HC ने पुलिस और प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा कि मुस्लिम युवक और हिंदू युवती की शादी में हर संभव मदद की जाए. मैरिज कोर्ट में प्रेमी जोड़े की शादी करवाई जाए. कोई बाधा उत्पन्न होने पर पुलिस-प्रशासन एक्शन ले. सुरक्षा की जरूरत के मुताबिक प्रेमी जोड़े की सुरक्षा दी जाए. हाईकोर्ट ने इस मामले में संबंधित जिले के एसपी को निर्देश दिए हैं.
दरअसल, इंदौर की रहने वाली अंकिता राठौर और जबलपुर के सिहोरा के रहने वाले हसनैन अंसारी ने शादी के लिए आवेदन दिया था. जिसका हिंदूवादी संगठनों और लड़की के परिवार के भारी विरोध के बाद हसनैन अंसारी ने शादी की अनुमति के लिए कोर्ट की शरण ली थी. 2 अक्टूबर 2024 को सुनवाई करते हुए जस्टिस विशाल ढगट की बेंच ने लड़के को सुरक्षा देते हुए लड़की को शादी की निर्णय के लिए 12 नवंबर तक विचार करने के लिए नारी निकेतन में रखा था.
इसे भी पढ़ें- ‘ये प्रेम नहीं, लव जिहाद है’: पोस्टर लिए हिंदू संगठन ने अंकिता- हसनैन की शादी रोकने किया सद्बुद्धि यज्ञ
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक