कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। जिला एवं सत्र न्यायालय ने महिला को छत से गिराकर हत्या मामले में आरोपी पति और सास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मृतक महिला के 12 साल के बेटे की गवाही पर मां के हत्यारे पिता और दादी को यह सजा हुई।

छत से गिरकर मौत की रिपोर्ट

दरअसल यह मामला ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र का है। अपर लोक अभियोजक जगदीश शाक्यवार ने बताया कि 11 जुलाई 2020 को राकेश सिकरवार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी पत्नी अनुराधा छत से गिर गई है। उसे इलाज के लिए मुरार के अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उस दौरान ही अनुराधा के भाई और पिता ने भी बयान दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया कि राकेश और उसकी मां मालती अनुराधा के साथ आए दिन मारपीट करते थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर मारपीट के सबूत मिले थे। पुलिस ने अनुराधा के 7 साल के बेटे सूर्यांश से पूछताछ की।

12 साल के बेटे ने पिता और दादी के खिलाफ दी गवाही

उसने अपने पिता राकेश और दादी मालती की सारी करतूत पुलिस के सामने रख दी। पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। इसके बाद प्रकरण की सुनवाई के दौरान 12 साल के हो चुके सूर्यांश ने कोर्ट में बताया कि “जज साहब, मेरी मां को दादी और पापा बालों से पकड़ कर खींच रहे थे, मार भी रहे थे। खींचते हुए छत पर ले गए वहां मारपीट के कारण मां बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, पर पापा और दादी ने मारपीट करते हुए धक्का दे दिया था”। सूर्यांश की गवाही और पुलिस के द्वारा पेश किए गए चालान के बाद कोर्ट ने राकेश और मालती को दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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