अनिल सक्सेना रायसेन। वन मण्डल अंतर्गत परिक्षेत्र पश्चिम रायसेन के ग्राम गुलगांव के निकट खेत की फेंसिंग में लगे फंदे भी दो साल के नर तेंदुए फंस गया जिससे उसकी मौत हो गई। रेस्क्यू के दौरान चूंकि तेंदुए के कमर में फंदा का बहुत कसाव हो गया था इस दौरान तेंदुए की मृत्यु हो गई। तेंदुआ वन्य प्राणी अधिनियम 1972 की अनुसूची एक का प्राणी है जिसकी मृत्यु पर विधिवत पशु चिकित्सक की देखरेख में पोस्टमार्टम किया गया। प्रकरण की विवेचना में खेत मालिक रामभरोसे आत्मज मूलचंद अहिरवार निवासी गुलगांव को गिरफ्तार किया गया।

अन्वेषण के दौरान एक अन्य आरोपी अनिल बेड़ियां पिता कैलाश उम्र 40 वर्ष निवासी सुखा करार को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों ने वन्य प्राणी जंगली सुअर के शिकार की नियत से फंदा का लगाना स्वीकार किया। मामले में वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है मोटी मोटी वेतन लेने के बाद भी वनों और जानवरों की सुरक्षा नहीं करते हैं। आए दिन जंगली जानवरों शेर, तेंदुए, हिरण की लगातार मौतें होती रहती है लेकिन वन विभाग के आला अधिकारी छोटे कर्मचारियों को निलंबित करने के अलावा सक्रियता से वनों की रक्षा नहीं कर पाते। इस कारण आए दिन इस तरह घटना होती रहती है।

सुधीर पटले, एसडीओ रायसेन

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