शुभम नांदेकर, पांढुर्णा। शराबी पति की आदतों से तंग आकर एक महिला ने जो खौफनाक कदम उठाया, उसने पूरे पांढुर्णा क्षेत्र को दहला दिया। पति की हत्या कर शव को खुद के घर में ही खाट के नीचे गाड़ने वाली महिला को अपर सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला जितना दर्दनाक है, उससे कहीं ज़्यादा हैरान करने वाला है इसकी साजिश और क्रूरता है।
खाट के नीचे दफनाया था शव
घटना 9 अक्टूबर 2022 की है जब थाना पांढुर्णा अंतर्गत ग्राम लांघा में सनसनीखेज हत्याकांड की परतें खुलनी शुरू हुई। सूचना मिलते ही तत्कालीन थाना प्रभारी राकेश सिंह बघेल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। जब घर की तलाशी ली गई तो सबके होश उड़ गए। घनश्याम पराड़कर का शव घर के अंदर खाट के नीचे गड्ढे में दबा मिला। शव पूरी तरह मिट्टी से ढंका हुआ था, जिसे खोदकर बाहर निकाला गया।
गमछे से मुंह दबाकर उतारा मौत के घाट
मामले की जांच में सामने आया कि मृतक घनश्याम पराड़कर शराब का आदी था। वह आए दिन शराब पीकर घर का सामान बेच देता और परिवार पर अत्याचार करता था। इसी से तंग आकर उसकी पत्नी मीराबाई पराड़कर ने एक दिन मौका देखकर गमछे से उसका मुंह दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद उसने शव को घर के अंदर ही दफना दिया ताकि किसी को भनक तक न लगे।
कारावास के साथ जुर्माना भी लगाया
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसे जघन्य और सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में रखा गया। अपर सत्र न्यायालय पांढुर्णा ने 29 मई 2025 को मीराबाई पराड़कर को धारा 302 भा.दं.वि. (हत्या) के अंतर्गत आजीवन कारावास और ₹2000 का जुर्माना तथा धारा 201 भा.दं.वि. (साक्ष्य मिटाने) के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹1000 के जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह कनेश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज सोनी, एसडीओपी ब्रजेश भार्गव, थाना प्रभारी अजय मरकाम और उप निरीक्षक आशीष भीमटे की सतत निगरानी में मुकदमे की विवेचना हुई। लोक अभियोजक प्रकाश बावने ने न्यायालय में सशक्त पैरवी करते हुए ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए।
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