चंकी बाजपेयी, इंदौर। जिले में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने साढ़े सात माह में फैसला सुना दिया है। इंदौर जिले के महू में एक नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने शारीरिक और मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए राशि देने का भी आदेश दिया है।
ग्रामीण एसपी हितिका वासल ने बताया गया कि 13 जुलाई 2024 को नाबालिग बच्ची के साथ 19 वर्षीय व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। नाबालिग बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी कि तभी चॉकलेट के बहाने आरोपी उसे अपने साथ बहला फुसला कर ले गया और फिर उसने घटना को अंजाम दिया था। नाबालिग बच्ची अपने घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। उन्होंने तत्काल बादगोंडा थाने पर शिकायत दर्ज कराई। मेडिकल चेकअप भी करवाया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की। न्यायालय द्वारा साढ़े सात माह में ही फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
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