शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश में पुलिस की तरह अब जांच एजेंसियों को भी पुलिस मुख्यालय (PHQ) को किसे गिरफ्तार किया गया यह बताना पड़ेगा। पुलिस थाने की तरह जांच एजेंसी भी किसे गिरफ्तार किया गया यह पुलिस मुख्यालय में बताएंगे। इस आशय का आदेश मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन हो गया है।
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नए नियम के तहत मध्य प्रदेश में पुलिस थानों की तरह जांच एजेंसियों को भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की जानकारी देनी होगी। पुलिस थाने की तरह जांच एजेंसी भी मुख्यालय में बताएंगे कि किसे गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त ईओडब्ल्यू सहित कई जांच एजेंसियों पर यह नया नियम लागू होगा। नारकोटिक्स सीआईडी साइबर सेल को भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की जानकारी देनी होगी। अभी 5 जांच एजेंसी गिरफ्तार किए व्यक्ति की जानकारी नहीं देते थे। नए कानून के तहत उन्हें भी पुलिस की तरह जानकारी देनी होगी। गिरफ्तार किए गए संबंधित व्यक्ति के बारे में पुलिस मुख्यालय में ब्यौरा देना होगा।
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