शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश में पुलिस अफसरों को फंड का इस्तेमाल करने के लिए सरकार ने लिमिट(सीमा) तय कर दी है। नए नियम के अनुसार अधिकारियों को उनके रैंक के हिसाब से खर्च की अनुमति होगी। इस आशय का सरकार के आदेश के बाद प्रदेश पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) ने निर्देश जारी किया है।

बड़ी खबरः मध्यप्रदेश में अब लू भी प्राकृतिक आपदा, लू से मौत पर सरकार देगी मुआवजा

जारी निर्देश के अनुसार अब एडीजी रैंक के अधिकारी सिर्फ 5 लाख रुपए ही साल भर में कर खर्च सकेंगे। इसी तरह आईजी और डीआईजी 3 लाख, एसपी और कमांडेंट को 2 लाख रुपए का पावर है। पुलिसकर्मियों के इलाज और अस्पतालों में खरीदी के लिए अफसरों को पावर दिए गए हैं। बीमारी के लिए इलाज, शिक्षा के लिए मूल वेतन का आधे दिन का वेतन काटने का भी आदेश शामिल है। डीजीपी से लेकर आरक्षक तक के वेतन में कटौती करने के लिए निर्देश पीएचक्यू ने दिए है।

Breaking: सेंट्रल जेल से फिल्मी स्टाइल में कैदी गायब, पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की काट रहा था सजा

पूर्व विधायकों ने की पेंशन बढ़ाने की मांगः विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को लिखा पत्र, कई पूर्व MLA की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m