योगेश पाराशर, मुरैना. मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बीते दिनों जनपद पंचायत कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले जिला न्यायालय ने पूर्व सरपंच समेत 8 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. जबकि तीन लोगों को बरी किया गया है.
यह मामला साल 2019 का है. दरअसल, जनपद पंचायत कर्मचारी जगन्नाथ सिकरवार, शिवचरण शाक्य, सतेंद्र सिकरवार और सौरभ सिकरवार सुभाष सिंह सिकरवार की गाड़ी में सवार होकर कहीं जा रहे थे. तभी दो गाड़ियों में आए हथियारबंद बदमाशों ने जौरा थाना क्षेत्र के बिलगांव के पास उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी.
इसे भी पढ़ें- सिर, हाथ-पैर और प्राइवेट पार्ट को काटकर किया अलग, फिर शव को बोरे में भरकर लगा दिया ठिकाने, टैटू से खुला अंधे कत्ल का राज
इस गोलीबारी में जनपद कर्मचारी शिवचरण शाक्य की मौत हो गई थी. जबकि जगन्नाथ सिकरवार और सुभाष सिंह सिकरवार गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इस मामले की जांच तत्कालीन एडिशनल एसपी आशुतोष बागरी को सौंपी गई थी. 15 मई को जिला न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए देवगढ़ क्षेत्र के पूर्व सरपंच रामकिशोर उर्फ कल्लू और उसके सात साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
इसे भी पढ़ें- रेलकर्मी से लूट की वारदात का खुलासा: टिकट काउंटर में मिर्च पाउडर फेंककर घटना को दिया था अंजाम

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें