मनीष जायसवाल, बुरहानपुर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है.

बता दें कि निंबोला थाना क्षेत्र के ग्राम अंबाह में आरोपी पति सुनील भिलाला ने 22 जनवरी 2024 को पत्नी सोनूबाई की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. इस मामले में पुलिस ने धारा 302 के तहत केस दर्ज कर आरोपी को धर दबोचा. 28 मार्च 2024 को कोर्ट में चार्ज शीट दाखिल की गई. जिला न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है.

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इसके अलावा 5 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया गया. इस फैसले से मृतिका पत्नी सोनूबाई के परिवार को न्याय मिला. साथ ही इस फैसले से समाज में एक संदेश गया कि घरेलू हिंसा और महिलाओं पर अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा. कोर्ट का यह फैसला महिलाओं के प्रति हिंसा के मामलों में एक नजीर बन सकता है.

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